सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) क्या हैं ?

Sukanya Samriddhi Yojna

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प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार (Central Government) ने एक योजना (Scheme) की शुरुआत की, जिसका नाम है, सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) | योजना की शुरूआत जनवरी, 2015 में की गई थी | यह एक छोटी सी निवेश योजना की श्रेणी मे आता है इसका मुख्य उद्देश्य बेटी के भविष्य के लिए माता पिता द्वारा की गई बचत या निवेश है | जो अपनी बेटी के उज्वल भविष्य (bright future), अच्छी शिक्षा (Good Education), और उसके सपनो को पूरा करने के लिए एक छोटी सी राशी लम्बे समय तक निवेश करना चाहते है | हर महीने खाते (Account) में कम से कम 250, 500 और 1000 रूपये जमा करवाने होते है और पूरी साल में ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख |

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सुकन्या समृद्धि खाता योजना की कर लागत (Tax Cost of Sukanya Samriddhi Account Yojna) -

इस योजना (Scheme) मे हर साल राशी जमा (Deposited Every year) की जाएगी| इसमे जो निवेश (Investment) किया जाएगा वो सेक्शन 80C के दायरे मे होगा| इसमे जो भी ब्याज (Interest) दिया जाएगा वो कर रहित (Tax Free) होगा | इसलिए यह EEE श्रेणी मे आता है |

80C में 1.50 लाख से ज्यादा का निवेश संभव नहीं है उदाहरण के लिए यदि आपने 1.5 लाख रूपये पीपीएफ (PPF) और 1.5 लाख रूपये अलग से निवेश किये है मतलब कुल 3 लाख रूपये निवेश किये है तब केवल 1.5 लाख पर ही कर रहित (Tax Free) ब्याज (Interest) प्राप्त होगा |


सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Sukanya Samriddhi Yojana)  -

1.  केवल 10 वर्ष से कम आयु की कन्या के लिए -

इस योजना (Scheme) में यह स्पष्ट किया गया है इसमे खाता (Account) खुला कर निवेश (Invest) केवल वही माता-पिता कर सकते है | जिन की पुत्री संतान की आयु (Age) 10 वर्ष से कम है अर्थात 10 वर्ष से एक दिन भी उपर की आयु (Age) मान्य नहीं होगी |


2.  केवल भारतीय नागरिकों के लिए -

इस योजना (Scheme) का लाभ केवल उन बलिकाओ (Girls) को ही प्राप्त होगा| जिनका जन्म (Birth) भारत (India) मे हुआ है और जो सदा भारत मे ही रहने वाले है| जो भारत के बहार (Out Of India) रहने वाले या एनआरआई (NRI) है वो इस योजना (Scheme) का लाभ नही ले सकते है |


सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने खाते खोलने की अनुमति हैं (How many accounts are allowed to be opened under Sukanya Samriddhi Yojana) -

⇛  सुकन्या समृद्धि (Sukanya Scheme) खाते (Account) के तहत कन्या के नाम से केवल एक ही अकाउंट (Account) खोले जाने की अनुमति हैं |

⇛  कन्या के माता-पिता या अन्य क़ानूनी अभिभावक (Depositor) योजना (Scheme) के तहत अधिकतम दो अकाउंट (2 Account) खोल सकते हैं |

⇛  अगर माता के प्रथम प्रसव (First Delivery) के दौरान एक कन्या हैं और द्वितीय प्रसव (Second Delivery) से दो अर्थात जुड़वाँ कन्या (Two Twins) का जन्म होता हैं तब वे योजना (Scheme) के तहत तीसरा अकाउंट (3 Account) खोल सकते हैं | इस स्थिति में कन्या के अभिभावक (Parents) को मेडिकल प्रमाणपत्र (Medical Certificate) देना होगा |


कैसे करे सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवेदन (How to apply for Sukanya Samriddhi Yojana) -

यहाँ दो तरीको से आवेदक आवेदन (Apply) कर सकता है और योजना का लाभ ले सकता है पहली है ऑनलाइन (Online) तरीके से और दूसरा ऑफलाइन (Offline) तरिके से यहाँ दोनो के बारे में जानकारी दी गई है |


1.  सुकन्या समृद्धि खाते के लिए ऑनलाइन (Online) आवेदन -

⇛  इसमे 28 बैंक की सूचि प्रदान की गई है जिससे भी ग्राहक चाहे इस योजना का लाभ ले सकते है | इसमे बैंक की जो भी अधिकृत साईट है उसके होम पेज पर क्लिक करे जैसे ही होम पेज पर जाए इसमे एक लिंक दी गई है जिस पर क्लिक कर के सुकन्या समृद्धि योजना पेज पर जा सकते है |

⇛  फिर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है | जैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना के पेज पर पहुँच जाए उसके बाद गेट द रजिस्ट्रेशन या आवेदन प्राप्त पर क्लिक करना होता है | इस फॉर्म को भर कर अपने रेसीडेंटल प्रूफ, माता पिता का पहचान पत्र, बच्चे का पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है |

⇛  इसके बाद आवेदन पत्र को जमा करने के लिए सबमिट पर क्लीक करे | आवेदन को जमा करने के बाद पहली राशी बैंक खाते मे जामा कर हम खाते को चालू कर सकते है | नेटबैंकिंग की मदद से यह आसानी से किया जा सकता है |

⇛  जब खाता खुल जाता है तब उसमे पैसे जमा करना होता है | जब भी खाते में रूपये जमा किए जाते है तब बैंक द्वारा एस ऍम एस से जानकारी दी जाती है | इस खाते से जुडी सारी जानकारी मेसेज से प्रदान की जाती है |


2 . सुकन्या समृद्धि खाते के लिए ऑफ लाइन (Offline) आवेदन -

⇛  माता पिता या लीगल पेरेंट्स जो कि अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते है | वे अपने पास के किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इस के फॉर्म को प्राप्त कर सकते है |

⇛  आवेदन प्राप्त कर उसमे उचित जानकारी जैसे बेटी के जन्म की तिथि, पता, फ़ोन नंबर आदि को भर कर जमा करे |

⇛  दी गई जानकारी को दोबारा देख कर आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रती को फॉर्म के साथ लगा कर जामा करे| दिए गए दस्तावेज बैंक के अधिकारियों को जानकारी की प्रमाणिकता की जाच करने मे सहायक होंगे |

⇛  जब दस्तावेज सही काउंटर पर जमा किये जाते है तो दस्तावेज को चेक किया जाता है यदि सभी दस्तावेज सही होते है तो बैंक मेनेजर या पोस्ट ऑफिस मेनेजेर इस योजना मे खाता खोल देते है |

⇛  खाता खुलने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस से पास बुक दी जाती है इसमें खाते में किए लेन देन का ब्यौरा होता है | पासबुक मिलने के बाद खाते में रूपये जमा करने के पश्चात् खाता चालू हो जाता है |


सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोलने हेतु जरुरी दस्तावेज (Documents required to open an account under Sukanya Samriddhi Yojana) -

⇛ बेटी का जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)

⇛ डिपोजिटर परिचय पत्र (Identity Card)

⇛ डिपोजिटर एड्रेस प्रूफ (Address Proof)


सुकन्या समृद्धि खाते की अधिकृत बैंक की सूचि (List of authorized bank of Sukanya Samriddhi account) -

⇛ देना बैंक लिमिटेड

⇛ आई डी बी आई बैंक लिमिटेड

⇛ आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड

⇛ इंडियन बैंक

⇛ ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

⇛ इंडियन ओवरसीज बैंक

⇛ पंजाब और सिंध बैंक

⇛ स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर और जयपुर

⇛ पंजाब नेशनल बैंक

⇛ स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया

⇛ स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर

⇛ विजया बैंक


सुकन्या समृद्धि योजना  के नियम (Rules of Sukanya Samriddhi Yojana) -


⇛ सुकन्या समृद्धि खाता के तहत अकाउंट खोलने के लिए डिपोजिटर को 1000 रुपये की न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य हैं |

⇛ एक साल में सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 1, 50,000 रूपये तक जमा किये जा सकते हैं |

⇛ अगर वर्ष के अंत तक कूल राशि 1000 रुपये ही प्राप्त की गई तब उस खाते को निष्क्रिय माना जायेगा जिस पर दंड स्वरूप 50 रूपये प्रति निष्क्रिय साल लगाया जायेगा |


पैसे निकालने का नियम (Money Withdrawal Rules) -

इस योजना (Scheme) के तहत इसमें जमा किये गए सारे रूपये और लगाया गया ब्याज (Interest) दोनो ही तभी ले सकते है जब इसका 21 वर्ष का परिपक्वता का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो या कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और उसका विवाह किया जा रहा हो |


समय से पहले पैसे निकालने का नियम (Rules for Withdrawing Money Before Time) -

यह योजना (Scheme) अन्य योजनाओ से अलग है इसमें जमा की गई धन राशी को समय (Time) से पूर्व निकाल नही सकते | केवल तभी निकाल सकते है जब खाता धारक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और आगे की पढाई के लिए पैसे की आवश्यकता हो तब इसमें जमा कुल राशी का 50% ही प्राप्त किया जा सकता है |


सुकन्या समृद्धि खाते की अन्य सुविधा (Other facility of Sukanya Samriddhi Account) -

⇛ अकाउंट (Account) को किसी भी शरह (City), किसी भी अन्य ब्रांच (Branch) में ट्रान्सफर (Transfer) किया जा सकता हैं जहाँ भी कन्या को सुविधा हो |

⇛ विकट परिस्थिती जैसे कन्या की मृत्यु अथवा किसी प्राण घातक समस्या में अकाउंट बंद (Account Close) करने अथवा समय से पूर्व पैसा निकलने की अनुमति हैं | जिसके लिए प्रमाण (Proof) देना आवश्यक हैं | 

⇛ क्रेडिट (Credit) के रूप मे अकाउंट (Account) से 50 % राशि निकाली जा सकती हैं लेकिन यह राशि कन्या की किसी जरूरत जैसे उच्च शिक्षा अथवा शादी आदि से संबंधी होना चाहिए |

⇛ अगर कन्या का विवाह 18 से 21 वर्ष की अवधि में किया जायेगा तब यह अकाउंट (Account) बंद कर दिया जायेगा | अर्थात कन्या की शादी के बाद अकाउंट बंद कर दिया जायेगा |

नोट- सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) को भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु लागू किया गया हैं | बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना एक महत्वपूर्ण निर्णय हैं |

Sukanya Samriddhi Scheme

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